लखनऊ. बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई कोर्ट ने 13 आरोपियों को सजा सुनाई है. साथ ही 4.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सीबीआई ने इलाहाबाद बैंक की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ 22 सितंबर 2005 को मामला दर्ज किया था. जिसमें सोमवार आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है.
इसमें 13 आरोपियों समेत इलाहाबाद बैंक, चतरा शाखा, जिला सोनभद्र के तत्कालीन शाखा प्रबंधक (जिनकी सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई) शामिल थे. साल 2002 और 2003 के दौरान, आरोपी तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ फर्जी तरीके से केवाईसी कर काल्पनिक दस्तावेजों के आधार पर केवीआईसी की मार्जिन मनी योजना/केवीआईबी के तहत 18 उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत और वितरित किए गए थे.
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मामले की जांच पूरी होने के बाद बैंक को 49.7 लाख रुपये की हानि पहुंचाने पर 16 लोगों के खिलाफ 29.03.2007 को आरोप पत्र दायर किया गया. विचारण के दौरान इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित तीन आरोपियों की मृत्यु हो गई. इसलिए उनके विरुद्ध विचारण खत्म कर दिया गया.
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