कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में अवैध तरीके से लगाए जा रहे यूनिपोल्स और होर्डिंग्स को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन, जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से लगी याचिका में कहा गया था कि प्रदेश समेत जिले में भी जगह जगह अवैध तरीके से यूनिपोल्स और होर्डिंग लगाए गए हैं जिससे राहगीरों और आम लोगों को जान का खतरा बना रहता है। कोर्ट ने चार हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट के साथ जवाब मांगा है।
साल 2017 में बनाए गए थे नियम
साल 2017 में यूनिपोल्स और होर्डिंग लगाने के नियम तय किए गए थे लेकिन जबलपुर में नियमों का उपयोग ना करते हुए मनमानी तरीके से जगह-जगह होर्डिंग और यूनिपोल्स लगाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट को बताया गया कि इस यूनिपोल्स और होर्डिंग के लिए कंपोनेंट अथॉरिटी बनाई गई है लेकिन उनका भी कोई पालन नहीं हो रहा है। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि इन होर्डिंग्स में ना तो ट्रैफिक नियमों का पालन हो रहा है न ही सुरक्षा नियमों का कोई पालन किया जा रहा है। दिनेश उपाध्याय ने पैरवी करते हुए बताया कि, कुछ दिन पहले मुंबई में भी इसी तरह से यूनिपोल्स गिरने के चलते कई लोगों की जान चली गई थी। एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने पिछले दिनों जबलपुर में भी हॉर्डिंग गिरने का उदाहरण दिया।
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