सत्यपाल राजपूत, रायपुर. संभागायुक्त महादेव कावरे ने धमतरी जिले के बेलरगांव के तहसीलदार अनुज पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई उनके शासकीय कार्यों में लापरवाही और बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के तहत की गई है.
संभागायुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, तहसीलदार अनुज पटेल पर बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने और सरकारी कार्यों में आवश्यक प्रगति न दिखाने के आरोप हैं. फिलहाल अगले आदेश तक निलंबित तहसीलदार को रायपुर मुख्यालय आयुक्त कार्यालय में अटैच किया गया है.
संभागायुक्त कावरे ने बताया कि बेलरगांव तहसीलदार के खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं. इन शिकायतों में उनकी बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर रहने की आदत, शासकीय कार्यों के प्रति लापरवाही, और प्रकरणों के समाधान में न्यून प्रगति शामिल थी. उन्होंने कहा कि ये समस्याएं आम जनता के लिए भी परेशानी का कारण बन रही थीं.
लगातार शिकायतों को देखते हुए धमतरी कलेक्टर को इस मामले की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे. जिसके बाद कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार अनुज पटेल को निलंबित किया गया है. संभागायुक्त ने धमतरी कलेक्टर को तहसीलदार पटेल के खिलाफ आरोप पत्र, आरोपों का विवरण, गवाहों की सूची, और दस्तावेजों की सूची तैयार कर सात दिनों के भीतर संभागायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.
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