राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह भी दावा किया कि तालिबान उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसे की “धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित है”.
नई दिल्ली। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि मदरसों में शिक्षा “व्यापक नहीं है” और यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है. एनसीपीसीआर का तर्क है कि इन संस्थानों में इस्तेमाल की जाने वाली पाठ्यपुस्तकें “इस्लाम की सर्वोच्चता” को बढ़ावा देती हैं.
एनसीपीसीआर ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए लिखित सबमिशन में कहा, “अल्पसंख्यक दर्जे वाले इन संस्थानों द्वारा बच्चों को शिक्षा के अधिकार का विस्तार करने से इनकार करना न केवल बच्चों को शिक्षा के उनके सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार से वंचित करता है, बल्कि… उन्हें कानून के समक्ष समानता के उनके मौलिक अधिकार से भी वंचित करता है.”
आयोग ने यह भी दावा किया कि तालिबान उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसे की “धार्मिक और राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित है”.
यह दलील तब दी गई जब सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की समीक्षा कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को “धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत” और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए “असंवैधानिक” घोषित किया गया था.
5 अप्रैल को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी.
एनसीपीसीआर ने मदरसों को “उचित शिक्षा” प्रदान करने के लिए “अनुपयुक्त” बताया, उनके “शिक्षा के लिए असंतोषजनक और अपर्याप्त मॉडल” और “काम करने के मनमाने तरीके” को देखते हुए, जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 29 के तहत आवश्यक पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का अभाव है.
आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि आरटीई अधिनियम मदरसों को छूट देता है, “उनमें पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी न्यायिक निर्णय या संवैधानिक व्याख्या में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के दायरे से कभी छूट नहीं दी गई है.” आयोग ने उत्तर प्रदेश अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे “वंचित करने वाला उपकरण” बताया और तर्क दिया कि अल्पसंख्यक संस्थानों में बच्चों को मध्याह्न भोजन, वर्दी और प्रशिक्षित शिक्षकों सहित आवश्यक शैक्षिक अधिकारों से वंचित किया जाता है.
इसमें कहा गया है, “वे सभी बच्चे जो औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में नहीं हैं, वे प्राथमिक शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हैं, जिसमें मध्याह्न भोजन, वर्दी, प्रशिक्षित शिक्षक आदि जैसे अधिकार शामिल हैं.”
इसके अतिरिक्त, एनसीपीसीआर ने मदरसा पाठ्यक्रम में शामिल दीनियत पुस्तकों में “आपत्तिजनक सामग्री” पाई और कहा, “वेबसाइट पर उपलब्ध दीनियत पुस्तकों के अवलोकन पर, यह पाया गया है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, मदरसा बोर्ड पुस्तकों के माध्यम से इस्लाम की सर्वोच्चता के बारे में पाठ पढ़ा रहा है.”
आयोग ने तर्क दिया कि पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकों को शामिल करना “शिक्षा प्रदान करने के नाम पर एक दिखावा मात्र है और यह सुनिश्चित नहीं करता है कि बच्चों को औपचारिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है.”