दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CM अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. CBI मामले में मिली जमानत के बाद अब जल्द ही CM केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और दिल्ली की जनता से मुखातिब होंगे. हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है.

कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने के साथ यह भी कहा कि उनकी गिरफ्तारी गलत नहीं है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की बेंच ने यह फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि चूंकि चार्जशीट दायर हो चुकी है और ट्रायल निकट भविष्य में पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का औचित्य नहीं है. केजरीवाल को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा.
अमित मालवीय ने कहा- केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत
बीजेपी के नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद X पर एक पोस्ट में लिखा, “सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है… इसलिए, प्रथम दृष्टया केजरीवाल के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं. यह केवल समय की बात है कि उन्हें दोषी ठहराया जाएगा और वापस जेल में भेजा जाएगा.”
ED ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
आबकारी नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में CM अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था. 10 दिन तक पूछताछ की गई, जिसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया. करीब 51 दिन बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी और CM जेल से बाहर आए थे. उनकी रिहाई 1 जून तक मंजूर की गई थी.
इसके बाद 2 जून को CM अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल जाने के बाद CBI केस में 26 जून को उन्हें जेल से ही फिर गिरफ्तार कर लिया गया था.
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