पुरुषोत्तम पात्र, गरियाबंद. सात साल पहले बकाया बिल पटाने के बावजूद ठेकेदार को बिजली विभाग ने नेशनल लोक अदालत में हाजिर होने का फरमान जारी करा दिया है. नोटिस मिलने के बाद ठेकेदार सकते में हैं. वहीं इस मामले में अफसर पहले मामला पुराना बताकर पल्ला झाड़ते रहे, फिर ठेकेदार ने भुगतान रसीद दिखाया तो अफसर ने लिपकीय त्रुटि बताकर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
बता दें कि 21 सितंबर को अपर जिला न्यालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है. बकायदारों से समझौता करने बिजली विभाग ने सभी को नोटिस देकर अधिक्वक्ता के साथ उपस्थित होने का फरमान जारी किया है. नेशनल लोक अदालत की एक नोटिस गरियाबंद के सिविल कॉन्टेक्टर हेमचंद देवांगन को भी मिला है. देवांगन इस नोटिस को देख सकते में आ गए.
नोटिस में 2015 में आमदी स्कूल भवन निर्माण में लिए गए टेंपररी कनेक्शन का जिक्र था, जिसमें कहा गया था कि बिजली का बकाया बिल 22404 रुपए का भुगतान नहीं किया गया है. इसी बकाया के भुगतान के लिए नेशनल लोक अदालत में पूर्व वाद प्रस्तुत किया गया है. भुगतान करने अथवा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने कहा गया है.
जरूरत पड़ी तो थाने में करुंगा शिकायत : ठेकादार
नोटिस मिलने के बाद ठेकेदार हेमचंद गरियाबंद में बिजली विभाग के सहायक अभियंता गणेश प्रसाद बारले से मुलाकात की. पहले तो वे पुराना मामला बताकर पल्ला झाड़ लिए, लेकिन ठेकदार ने जब भुगतान रसीद दिखाया तो अफसर ने मामले में लिपकिय त्रुटि बताकर दोषियों पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया. बारले ने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे.
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