नितिन नामदेव, रायपुर। राजधानी रायपुर में कल यानि गुरुवार 19 सितंबर को गणेश झांकी निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेंट-बार, होटल-बार, क्लब, और अन्य संबंधित स्थानों को कल शाम 4 बजे से बंद रखने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि यह आदेश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की बात की है, ताकि गणेश विसर्जन का आयोजन शांति और व्यवस्था के साथ किया जा सके।
देखे आदेश –
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