पठानकोट। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की 2020 में हत्या हो गई थी. इस हत्याकांड में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इसमें दोषी पाए गए 12 आरोपियों को जिला सेशन जज ने उम्र कैद की सजा सुनाई है.
चार साल तक केस चलने के बाद अब कोर्ट ने दोषियों को सजा के तौर पर उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपियों को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह है दोषी
असलम उर्फ नासो (44) गांव सुलतानविंड बंब, दाना मंडी भगतां वाली अमृतसर पंजाब, स्वर्ण उर्फ मैचिंग (28) निवासी गांव शीशगंज सरिया, जिला अरोया उत्तर प्रदेश, शाहरुख खान उर्फ लुकमन (46) गांव पनाली, जिला छूंजू राजस्थान, मोहब्बत (26) निवासी गांव नाली, जिला छूंजू राजस्थान, रिहान उर्फ सोनू (29) गांव चुगियान सूरजगढ़, जिला छूंजू राजस्थान, तवजल बीबी (53) साल गांव तालापारा, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश शामिल हैं.
इनके अलावा काजम उर्फ रीडा (60) गांव तालापारा, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, साजन उर्फ आमिर (55) गांव तालापारा, जिला सहारनपुर, चाहत उर्फ जान (38) गांव मखरपुर जिला कानपुर उत्तर प्रदेश, जबराना (43) गांव पलानी, जिला छूंजू राजस्थान, गोलू उर्फ सेहजान (18) गांव तालापार , जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश व छजू उर्फ बाबू मियां (70) गंव पचपड़ा, जिला बरेली उत्तर प्रदेश को उम्रकैद के साथ-साथ दो-दो लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है.