विक्रम मिश्र, लखनऊ. अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी सहित अन्य 14 आरोपियों को अवैध धर्मांतरण मामले में दोषी पाया गया है. वहीं अन्य 1 आरोपी इदरीस कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिला है.
बता दें कि एनआईए एटीएस कोर्ट में 417, 120b, 153a, 153b, 295a, 121a, 123 व अवैध धर्मांतरण की धारा 3, 4, व 5 के तहत दोषी पाया है. एनआईए एटीएस कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी द्वारा सभी आरोपियों को कल सजा सुनाई जाएगी.
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आरोपियों को दोषी पाए जाने वाली धाराओं में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधन है. जिस कारण सभी आरोपियों 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.
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