9 नवंबर से पहले समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू हो जाएगी. ये कहना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का. प्रदेश सरकार ने इसे लेकर संकल्प भी ले लिया है.
सीएम ने कहा कि “हमने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जिन्हें पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण आज तक लागू नहीं किया. यूसीसी (समान नागरिक संहिता) विधेयक जल्द ही लागू किया जाएगा. हमने इसे 9 नवंबर से पहले राज्य में लागू करने का संकल्प लिया है” उन्होंने कहा, “हमने धर्म परिवर्तन को लेकर देवभूमि की पहचान की रक्षा करने का भी बड़ा काम किया है ताकि राज्य का मूल स्वरूप बरकरार रहे और इसे बनाकर हम इसे विरासत के रूप में आने वाली पीढ़ियों को भी दे सकें.” भाजपा सरकार ने इस वर्ष 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया था.
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सीएम ने कहा कि यूसीसी विधेयक का पारित होना उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है. समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट स्थापित करना है जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो. इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे.
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