लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में ने 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद को बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा, सरकार 27,713 पदों पर 2 माह में भर्ती परीक्षा कराए. साथ ही अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र की सीमा में छूट देने का भी आदेश दिया है.
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बता दें कि आलोक कुमार व अन्य अभ्यर्थियों की 37 विशेष अपीलों पर एक साथ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई की.
अपीलकर्ताओं का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके. बचे हुए 27,713 पदों के लिए इसके बाद परीक्षा नहीं कराई गई.
कोर्ट ने कहा कि अगर परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी एक-एक हिंदी व अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित कराएं जिससे अभ्यर्थियों को पता चल सके कि यह परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकी.
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वहीं, राज्य सरकार व परिषद की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में कई मुकदमों के चलते रहने से दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी, लेकिन सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ. अदालत ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संबंध में अपीलों को 27,713 पदों पर भर्ती को दो माह में परीक्षा कराने का आदेश देकर खारिज कर दिया.
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