विक्रम मिश्र, लखनऊ. Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी. लेकिन घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा. जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर के परखच्चे उड़ गए. अब इसी पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार समेत राज्य की सरकारों पर बड़ा हमला बोला है.
बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए कहा, ”बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृति चिन्तनीय. वैसे बुलडोजर व अन्य किसी मामले में जब आम जनता उससे सहमत नहीं होती है तो फिर केन्द्र को आगे आकर उस पर पूरे देश के लिए एक-समान गाइडलाइन्स बनाना चाहिए, जो नहीं किए जा रहे हैं.”
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मायावती ने आगे कहा, ”वरना बुलडोजर एक्शन के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दख़ल देकर केन्द्र सरकार की ज़िम्मेवारी को खुद नहीं निभाना पड़ता, जो यह ज़रूरी था. केन्द्र व राज्य सरकारें संविधान व कानूनी राज के अमल होने पर ज़रूर ध्यान दें.” उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और अन्य राज्यो में स्थापित सरकारों को नसीहत देते हुए कहा कि संविधान और कानूनी राज के अमल पर निश्चित तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है.
बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्ती करण कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा ए हिंद ने याचिका दाखिल की थी. जिस पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी. जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि सड़कों, गलियों, फुटपाथ या सार्वजनिक जगहों पर किए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी. लेकिन घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा.
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