आगरा. सुप्रीम कोर्ट ने आगरा को विश्व धरोहर स्थल (world Heritage Sites) घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई तर्क नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि इस तरह की घोषणा से शहर को विशेष लाभ मिलेगा. बेंच ने ये भी पूछा कि क्या इस घोषणा से शहर की स्वच्छता या उसके संरक्षण में सुधार होगा.
याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आगरा का इतिहास हजार साल पुराना है और यहां की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए इसे विरासत शहर घोषित किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि इस घोषणा से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की रक्षा होगी.
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हालांकि, जस्टिस अभय एस. ओका और जज ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने इस तर्क को मान्यता नहीं दी. उन्होंने कहा कि याचिका में कोई ऐसा आधार नहीं था जो ये सिद्ध कर सके कि शहर को इससे वास्तविक लाभ होगा. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की घोषणा के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं दिखाया गया और यह प्रक्रिया व्यर्थ हो सकती है. अगर इससे कोई ठोस लाभ प्राप्त नहीं होता है.
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