दिल्ली. 69000 शिक्षक भर्ती विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमनें हाईकोर्ट का फैसला देखा है. जिसके बाद CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
मामले में अब 23 सितंबर को अगली सुनवाई होगी. बता दें कि 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने नए सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे. अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले में लिखित दलीलें मांगी है. साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि फैसले की स्टडी के लिए वक्त चाहिए.
मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद मचा था बवाल
बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिसंबर 2018 में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली थी. भर्ती निकालने के बाद जनवरी 2019 में परीक्षा हुई थी. जिसमें 4.10 लाख से ज्यादा आवेदक शामिल हुए थे. करीब 1.40 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की थी. एग्जाम के रिजल्ट सामने आने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया था. आरोप है कि चयन में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया. इसे लेकर कोर्ट में मामला दायर किया गया था.
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