लखनऊ. योगी सरकार आउटडोर विज्ञापन नीति (outdoor advertising policy) लाने जा रही है. जिसके मुतबिक होर्डिंग गिरने से किसी की मौत होने पर कंपनियों को मुआवजा देना होगा. इस नीति में मौत या विकलांगता होने पर मुआवजा देने का प्रावधान रखा गया है. ये मुआवजा विज्ञापन लगाने वाली कंपनियों को देना होगा. मौजूदा विज्ञापन नीति में मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं है.
बता दें कि होर्डिंग गिरने से दुर्घटना होने पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ये नई व्यवस्था लाने की तैयारी में है. इस नीति के तहत संपत्तियों की क्षति होने पर भी विज्ञापन एजेंसियों (Advertisement Agency) को पीड़ित पक्ष को मुआवजा देना होगा. हालांकि इसके लिए अभी मुआवजे की राशि तय नहीं की गई है. इसके अलावा रूफ टॉप विज्ञापन के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर (Structural Engineer) की अनुमति लेना भी आवश्यक होगा. इसके लिए सभी निकायों में इनको सूचीबद्व किया जाएगा.
नीति में किसी भूमि और भवन पर स्थापित, प्रदर्शित या रखे गए अनधिकृत विज्ञापन या इसके उपकरण को बिना किसी सूचना के हटा जाने की व्यवस्था हो सकती है. नगरीय निकाय इसे जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे. अवैध होर्डिंग या प्रचार सामग्री हटाने पर इसके एवज में संबंधित व्यक्ति या संस्था से खर्च की वसूली भी की जाएगी. समय से शुल्क जमा नहीं करने वालों से ब्याज समेत वसूली होगी. वहीं अवैध विज्ञापन लगाने पर पांच गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा.
नई विज्ञापन नीति आने के बाद होर्डिंग लगाने के लिए दरें नए सिरे से तय की जाएंगी. इसके लिए क्षेत्रवार दरें तय होंगी. आवंटन स्थल का माप भी किया जाएगा. बाजार सर्वेक्षण और मांग के आधार पर ही दरें निर्धारित होंगी.
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